लोहाघाट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से सरस्वती ज्ञानदीप विद्यामंदिर चांदमारी लोहाघाट में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल सुरक्षा तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पहुंचे गोपाल सिंह बिष्ट, गीता देवी, मंजू देवी एवं निर्मला बिष्ट ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, सम्मान, शिक्षा और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बच्चों को अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अंतर समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में बिना डर के अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता कार्यक्रम में POCSO अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की जानकारी उचित व्यक्ति तक पहुंचाने तथा दूसरों के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य हिमांशु पाण्डेय ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना भी आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक नवीन चंद्र जोशी, राजीव गिरी, मुकेश पाटनी, किशोर मेहता, रेखा जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।























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